अदालत ने प्रधानमंत्री पर ‘अभद्र टिप्पणी’ के मामले में राहुल, तेजस्वी और सहनी को तलब किया

शेखपुरा. बिहार के शेखपुरा जिले की एक अदालत ने कांग्रेस की अगस्त में हुई ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से ‘अभद्र भाषा’ का इस्तेमाल करने के मामले में सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रमुख मुकेश सहनी को तलब किया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विभा रानी ने यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हीरालाल सिंह द्वारा चार सितंबर को दायर एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिया.

अभियोजक के वकील गोपाल कुमार बर्नवाल ने बताया कि अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले की जांच की और तीनों नेताओं को समन जारी किया. सीजेएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. शिकायत में 100 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपित किया गया है.

उल्लेखनीय है कि अगस्त में कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान दरभंगा के बाहरी इलाके में एक स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए मंच से एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ था. हालांकि, कार्यक्रम के आयोजक ने दावा किया था कि उस समय वहां पार्टी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद नहीं था. इस घटना के बाद दरभंगा निवासी 25 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यरोप का दौर शुरू हो गया था. भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया था और पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प भी हुई थी.

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